हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित पवित्र स्थल से चूड़धार की यात्रा पर अब यात्रियों को निर्धारित शुल्क अदा करना होगा।
वन विभाग और ईको डेवलपमेंट कमेटी ने पर्यावरण संरक्षण
और तीर्थस्थल की स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है।
करीब एक सप्ताह पहले वन विभाग की ओर से चूड़धार यात्रा पर शुल्क लगाने को लेकर, शुल्क सूची जारी की गई थी।
बैठक के दौरान, वन विभाग ने, हिमाचली यात्रियों पर 20 रुपए प्रति यात्री, और गैर हिमाचली पर 50 रुपए यात्रा शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था।
वन विभाग के इस प्रस्ताव का स्थानीय लोगो ने विरोध किया। उसके बाद बाद बैठक में यह निर्णय हुआ था कि हिमाचली यात्रियों से प्रति यात्री 10 रुपए व गैर हिमाचलियों से 20 रुपए यात्रा शुल्क लिया जाएगा।
इस फैसले के एक सप्ताह बाद वन विभाग की ओर से एक और लिस्ट जारी की गई
जिसमें हिमाचलियों से 20 रुपए, गैर हिमाचलियों से 50 रुपए और विदेशी यात्रियों से 200 रुपए यात्रा शुल्क लगाने की बात कही है।
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चूड़धार यात्रा शुल्क विवरण:
हिमाचली नागरिक: ₹20 प्रति व्यक्ति
अन्य भारतीय नागरिक: ₹50 प्रति व्यक्ति
विदेशी नागरिक: ₹200 प्रति व्यक्ति
ट्रैकर/हाइकर/कैम्पर: ₹100 प्रति व्यक्ति
कैमरा शुल्क (मोबाइल कैमरा को छोड़कर): ₹50–₹100
शादी की शूटिंग: ₹3,000 प्रति दिन
फिल्म/डॉक्यूमेंट्री शूटिंग: ₹10,000–₹15,000 प्रति दिन
टेंट शुल्क (हिमाचली नागरिक): ₹200–₹400 प्रति टेंट/दिन
टेंट शुल्क (अन्य भारतीय नागरिक): ₹500 प्रति टेंट/दिन
यह शुल्क 20 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है।
यात्रा के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
चूड़धार यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब पंजीकरण के साथ-साथ मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
यह प्रमाणपत्र स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया जाना चाहिए और यात्रा से 48 घंटे के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।
पंजीकरण के बाद इसकी सूचना नौहराधार पुलिस चौकी को देनी होगी।
इन नए नियमों का उद्देश्य चूड़धार क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यात्रा पर जाने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज़ और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर लें।










